एमएमडीआर अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों के लिए एसईसीएल मुख्यालय में चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

डेली न्यूज़ टाइम्स... ( जिया उल्ला खान ).

बिलासपुर, 23 जून 2026। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय बिलासपुर स्थित प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) में खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) की धारा 22, 23बी और 24 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों के लिए चार दिवसीय जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास रहे।

भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एसईसीएल, सीआईएसएफ, टीएसआर तथा मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के अधिकारियों को एमएमडीआर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इन प्रावधानों के तहत अधिकृत अधिकारी सीधे न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे ऐसे मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण में सहायता मिलेगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में झारखंड पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक (आईजी) एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विपुल शुक्ला को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में वे बीसीसीएल में वरिष्ठ सलाहकार (सुरक्षा) के रूप में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण के दौरान वे प्रतिभागियों को एमएमडीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, अवैध खनन और खनिज परिवहन से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई, जांच प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन तथा मजबूत अभियोजन प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे।

23 से 26 जून 2026 तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा नोडल अधिकारी, महाप्रबंधक, एजेंट, प्रबंधक, मानव संसाधन एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, सीआईएसएफ, टीएसआर तथा मध्यप्रदेश एसआईएसएफ के कार्मिक विभिन्न बैचों में हिस्सा ले रहे हैं।

प्रशिक्षण का उद्देश्य एमएमडीआर अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों को उनके अधिकारों, दायित्वों और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना तथा अवैध खनन और कोयला चोरी की रोकथाम से जुड़े मामलों में उनकी कार्यकुशलता को और अधिक मजबूत बनाना है।

Post a Comment

Previous Post Next Post