डेली न्यूज़ टाइम्स.... ( जिया उल्ला खान )...
बिलासपुर..
छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने संशोधित आबकारी नीति के तहत शराब पर आबकारी ड्यूटी बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। नई दरों के लागू होते ही देशी-विदेशी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) उत्पादों की कीमतों में इजाफा होना तय है।
संशोधित नीति के अनुसार देशी मदिरा (प्लेन/मसाला) पर अब ₹435 प्रति प्रूफ लीटर आबकारी ड्यूटी लगेगी। वहीं बीयर (माल्ट मदिरा) पर कीमत के अनुसार ₹120 से ₹175 प्रति बल्क लीटर तक ड्यूटी तय की गई है। इसके अलावा रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) उत्पादों पर ₹475 प्रति प्रूफ लीटर आबकारी शुल्क निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाली ड्यूटी की गणना के तरीके में भी बदलाव किया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक अब विदेशी शराब पर टैक्स रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा।
नई आबकारी नीति के तहत न केवल विदेशी शराब बल्कि देशी शराब, बीयर और RTD पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में शराब की सभी श्रेणियों की कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में जाम छलकाना अब पहले के मुकाबले और महंगा हो जाएगा।