गौरेला हत्याकांड में फैसला : आरोपी दुर्गश प्रजापति को आजीवन कारावास

डेली न्यूज़ टाइम्स.. जिया उल्ला खान...

गौरेला।
जून 2024 में गौरेला स्टेट बैंक के पास दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी दुर्गश प्रजापति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, साक्ष्य छुपाने के लिए 3 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।


मामला क्या था?

जून 2024 में आरोपी दुर्गश प्रजापति ने युवती रंजना यादव पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा वार किए थे। गंभीर चोटों के कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना गौरेला स्टेट बैंक के पास हुई थी और CCTV कैमरों में कैद हो गई थी।

प्रेम प्रसंग से उपजी रंजिश

दुर्गश मरवाही पेट्रोल पंप में काम करता था। उसका मृतका से प्रेम प्रसंग था, जबकि वह पहले से शादीशुदा था। वह युवती पर जबरन साथ रहने का दबाव डाल रहा था, लेकिन युवती उससे दूरी बना रही थी। इसी रंजिश में आरोपी ने अमेजन शॉपिंग ऐप से धारदार चाकू मंगवाकर वारदात को अंजाम दिया।

इलाके में फैला था आक्रोश

भरी बाजार में हुई इस निर्मम हत्या से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ने पूरे मामले को और पुख्ता किया।

अदालत का निर्णय

सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है। हत्या में आजीवन कारावास के साथ साक्ष्य छुपाने के लिए 3 साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई है।


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