डेली न्यूज़ टाइम्स... बिलासपुर....
बिलासपुर।
थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास 75 नग नशीले इंजेक्शन जप्त किए जाने के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है।
अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोपियों अजीत साहू एवं घनश्याम साहू (निवासी-अनूपपुर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. श्रीमती किरण त्रिपाठी ने दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1.5-1.5 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
इस प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई थी। उनकी उत्कृष्ट विवेचना एवं निर्णायक भूमिका को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।