डेली न्यूज़ टाइम्स.. जिया उल्ला खान.....
बिलासपुर, छत्तीसगढ़
सीपत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एंड टू एंड विवेचना करते हुए उड़ीसा से गांजा सप्लायर महिला आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। महिला के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी और 29 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। यह गिरफ्तारी अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क पर पुलिस की सटीक और ठोस कार्रवाई का परिणाम है।
क्या है मामला?
15 मई 2025 को थाना सीपत क्षेत्र में मटियारी निवासी दो आरोपी –
- बालकृष्ण सिसोदिया उर्फ अर्जुन उर्फ भुरू (24 वर्ष)
- देवकुमार सूर्यवंशी (46 वर्ष)
को 22.345 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग ₹3,36,000) के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ और तकनीकी जांच में सामने आया कि इस गांजे की आपूर्ति उड़ीसा निवासी महिला मिनाती साहू द्वारा की जा रही थी।
तकनीकी साक्ष्य से मिली पुख्ता जानकारी
पुलिस ने डिजिटल और मोबाइल साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि उक्त महिला ने आरोपियों को गांजा भेजा और राशि प्राप्त की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम उड़ीसा रवाना की गई। टीम ने महिला आरोपी को बिरनरसिंह मौपड़ा, थाना बौध, जिला बौध (ओडीसा) से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी और पूछताछ में खुलासा
आरोपिया मिनाती साहू पति दशरथ साहू (उम्र 40 वर्ष) को जब सीपत पुलिस टीम ने पकड़ा, तब उसने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, सउनि शिव बक्साल, प्रधान आरक्षक प्रफुल्ल सिंह, आरक्षक आकाश मिश्रा, और महिला आरक्षक प्रीति दास की अहम भूमिका रही।
📌 अपराध क्रमांक: 276/2025
📌 धारा: 20बी, 29 एनडीपीएस एक्ट
📌 थाना: सीपत, जिला: बिलासपुर (छ.ग.)