डेली न्यूज़ टाइम्स... जिया उल्ला खान....
बिलासपुर.......
➤ खाद्य निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी के पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 43 लाख रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार।
➤ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर ठगी के इस मामले में पैसा लेने और देने, दोनों पक्षों पर की गई कार्रवाई।
➤ बिलासपुर जिले की पहली कार्रवाई, जिसमें नौकरी के लिए अवैध रूप से पैसा देने वाले को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया।
📌 प्रकरण संख्या – 330/2024
📌 धारा – 420, 34 भादवि
📌 गिरफ्तारी की तारीख – 29.06.2025
गिरफ्तार आरोपी –
- विष्णु प्रसाद राजपूत, उम्र 67 वर्ष, निवासी ग्राम निगारबंद, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर
- सीमा सोनी, उम्र 29 वर्ष, निवासी विनोबा नगर, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर
- सूर्यकांत जायसवाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी बरेला, थाना जरहागांव, वर्तमान पता नेचर सिटी, थाना सकरी, बिलासपुर
मामले का विवरण –
आवेदक सूर्यकांत जायसवाल ने अपने दो पुत्र और एक पुत्री को सरकारी नौकरी (खाद्य निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक, पटवारी) दिलाने के लिए 8 फरवरी 2022 से 5 जून 2023 तक कुल 43 लाख रुपये की राशि अनीश राजपूत, विष्णु राजपूत और जावेद खान को दी।
जांच में पुष्टि हुई कि नौकरी दिलाने के लिए किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और धनराशि देकर पद प्राप्त करने की कोशिश की गई, जिससे न केवल शासन बल्कि योग्य परीक्षार्थियों के साथ भी धोखा हुआ।
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
🔎 एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा, उम्र 31 वर्ष, निवासी साकेतिक निकेतन, तितली चौक, तोरवा – थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 355/25, धारा 420 भादवि के मामले में 3 अप्रैल 2025 से जेल में बंद है।