बिलासपुर पुलिस की सख़्त कार्रवाई...नशे की दुष्प्रेरणा देने वालों पर भी गिरेगा कानून का शिकंजा

डेली न्यूज़ टाइम्स... जिया उल्ला खान...

बिलासपुर। अब केवल अपराध करने वाले ही नहीं, बल्कि नशे का सामान उपलब्ध कराकर युवाओं को अपराध की राह पर धकेलने वाले भी कानून की जद में आएंगे। बिलासपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऐसे दुष्प्रेरक तत्व अब परदे के पीछे छिपकर नहीं बच पाएंगे। उन्हें भी अपराध में बराबर का दोषी मानते हुए जेल भेजा जाएगा।


जाँच में सामने आया है कि नशा उपलब्ध कराने वाले पहले युवाओं को लत के जाल में फँसाते हैं, फिर उनसे भारी रकम की मांग करते हैं। जब भुगतान नहीं होता, तो उन्हें दबाव डालकर चोरी, लूट और गंभीर वारदातों की ओर धकेला जाता है। इसी वजह से समाज में आपराधिक घटनाएँ जन्म लेती हैं।

इसी कड़ी में तारबाहर पुलिस ने बंगालीपारा, सरकंडा निवासी राहुल को गिरफ्तार किया है, जो युवाओं को नशा उपलब्ध कराता था। उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 49 के तहत दुष्प्रेरणा का आरोपी बनाया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

गौरतलब है कि 25 अगस्त की रात तितली चौक मार्ग पर तीन युवकों ने नशे की हालत में विवाद के दौरान शहडोल निवासी समीर यादव पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के दौरान ही राहुल की संलिप्तता उजागर हुई, जिस पर अब सख़्त कार्रवाई की गई है।

👉 बिलासपुर पुलिस का यह कदम साफ संदेश देता है कि अब नशे की आपूर्ति और दुष्प्रेरणा देने वालों को भी अपराध की जड़ मानकर कड़ी सजा दी जाएगी 

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