स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पर उपभोक्ता फोरम की कड़ी फटकार, डॉ. दास को दो लाख मुआवज़ा देने का आदेश

डेली न्यूज़ टाइम्स... जिया उल्ला खान....

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | स्वास्थ्य बीमा के नाम पर आम लोगों को लुभावने वादे कर बीमा कराने वाली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अब उपभोक्ताओं की शिकायतों में फंसती नजर आ रही है। बिलासपुर जिला उपभोक्ता फोरम में कंपनी के खिलाफ अब तक 100 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।


इसमें से अपोलो हॉस्पिटल की डॉ. दास द्वारा दायर याचिका में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए 45 दिनों के भीतर 2 लाख रुपये का मुआवजा और वाद व्यय अदा करने का आदेश दिया है। वहीं, एक अन्य प्रकरण में फोरम ने कंपनी को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

बीमा मिला, लेकिन लाभ नहीं

बताया गया कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने बिलासपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में अनेक लोगों को आकर्षक ऑफर देकर हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। लेकिन बीमार होने या आपात स्थिति में इलाज के समय कंपनी ने कई मामलों में बीमा क्लेम को खारिज कर दिया। इससे उपभोक्ताओं ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और सामूहिक रूप से शिकायतें दर्ज कराईं।

आम से खास सभी प्रभावित

उल्लेखनीय है कि आजकल आमजन से लेकर उच्च वर्ग तक स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं ताकि आकस्मिक चिकित्सा व्यय से बचा जा सके। लेकिन बीमा कंपनियों द्वारा समय पर सेवाएं नहीं देना उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चिंता बनता जा रहा है।

अब भी लंबित हैं कई याचिकाएं

डॉ. दास सहित जिन उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णय आया है, वे तो राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कई उपभोक्ताओं की याचिकाएं उपभोक्ता फोरम में लंबित हैं। आने वाले समय में और कई मामलों में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के खिलाफ फैसले आ सकते हैं।

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