अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त: डीआईजी पारुल माथुर और एसपी विजय पांडेय को नोटिस...

डेली न्यूज़ टाइम्स..

रायपुर/बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी प्रशासन पारुल माथुर और जांजगीर-चांपा के एसपी विजय पांडेय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करें, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


यह मामला विक्की भारती द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता विक्की भारती ने अपने वकीलों अभिषेक पांडेय और प्रिया अग्रवाल के माध्यम से कोर्ट को बताया कि उनके पिता छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत थे। पिता की मृत्यु के बाद विक्की ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी।

कोर्ट को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार ने उनके पिता के "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के आदेश को मृत्यु के बाद रद्द कर दिया था, जिससे विक्की भारती को अनुकंपा नियुक्ति का वैधानिक अधिकार मिल गया था। हाईकोर्ट ने इससे पहले स्पष्ट आदेश दिए थे कि 90 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए, लेकिन पुलिस विभाग ने आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।

इससे नाराज होकर विक्की भारती ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसे अत्यंत गंभीर मामला माना और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस विभाग इस मामले में क्या रुख अपनाता है।



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