भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर कोटा पुलिस का प्रहार

जिया उल्ला खान 
डेली न्यूज़ टाइम्स 
.........................
(1)अप क्र 138/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट 
*कुल जप्त - 55 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमती 11000 रू*

नाम आरोपिया -

1- कुंज राम नेटी पिता रामजी नेटी उम्र 50 वर्ष साकिन ग्राम शिवतराई थाना कोटा जिला बिलासपुर 

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 16.02.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम शिवतराई बाजार के पास  में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम शिवतराई रेड कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कार्यवाही कर 
आरोपी कुंज राम नेटी पिता रामजी नेटी उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम शिवतराई को विधिवत जप्त कर आरोपी विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये को 16.02.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक रिमाण्ड में 
भेजा जा रहा हैं। 

उक्त कार्यवाही में श्री सुमित कुमार  (प्र.भा.पु.से.), उप निरीक्षक राज सिंह , सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल सोनी प्रधान आरक्षक 479 प्रेम प्रकाश कुर्रे , आरक्षक 192 धर्मेन्द्र साहू का विशेष भूमिका रही।

Post a Comment

Previous Post Next Post