डेली न्यूज़ टाइम्स
बिलासपुर
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जूना बिलासपुर साव धर्मशाला के पास धारदार लोहे का चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। जप्त हथियार - 01 नग लोहे का धारदार चाकू । नाम आरोपी :-
01. देवेंन्द्र इंगले पिता दीपक इंगले उम्र 22 वर्ष निवासी साव धर्मशाला के पास जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. । गिरफ्तारी दिनांक- 22.01.25
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक - 22/01/2025 को जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिली कि देवेंन्द्र इंगले नाम का व्यक्ति गोंडपारा जूना बिलासपुर साव धर्मशाला धारदार चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है कि मुखबीर की सूचना से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी - देवेंन्द्र इंगले पिता दीपक इंगले उम्र 22 वर्ष निवासी साव धर्मशाला के पास जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. को घेराबंदी कर पकडा गया जिसके पास एक धारदार लोहे का चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी. एन.एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. - 45 / 25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, उनि सीता साहू हमराम स्टॉफ आर. गोकुल जांगडे, नुरूल कादिर, धीरेन्द्र सिंह के विशेष योगदान रहा है।