गिर, आरोपी :-
01. - दीपक कुमार साहू पिता रमेश साहू उम्र 28 वर्ष निवासी शिव चौक कतियापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. ।
गिरफ्तारी दिनांक – 05.01.2025
ममाले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान राजनेश सिंह (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर द्वारा लगातार कबाडीयों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 04.01.25 को पुराना बस स्टैण्ड के पास आरोपी दीपक कुमार साहू बिलासपुर के पुराना बस स्टैण्ड के पास अपने कब्जे में अवैध कबाड रखा हुआ पाया गया इस संबंध में बील प्रस्तुत करने तथा गुमास्ता लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया जो बील व गुमस्ता लायसेंस नहीं होना बताया, अवैध रूप से लोहे का राड-60 किलो, एंगल - 50 किलो लोहे स्क्रेब - 70 किलो. कुलर जाली- 70 किलो कुल वजनी 250 किलो कबाड कीमती 5000 रू. को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष धारा 35 (3) बीएनएसएस / 303 (2) बीएनएस के तहत विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई। आरोपी के विरूद्ध पृथक से धारा 170 बीएनएसएस के तहत दिनांक 05.01.24 को गिरफ्तार कर सिटी मजिस्ट्रेस के समक्ष पेशकर जेल भेजा गया है।