महामाया ढाबा में बिना लाइसेंस शराब परोसी जा रही थी – कोटा पुलिस ने की दबिश, मैनेजर गिरफ्तार

डेली न्यूज़ टाइम्स... जिया उल्ला खान....

बिलासपुर। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम गोबरिपाठ स्थित महामाया ढाबा में बिना लाइसेंस के शराब परोसे जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ढाबा मैनेजर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे "चेतना – विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान" के तहत की गई।


मामले में आरोपी धनीराम मानिकपुरी पिता रघुवीर दास मानिकपुरी, निवासी महामाया ढाबा गोबरिपाठ को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 582/25, धारा 36(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम और इस्तगासा क्रमांक 32/218/2025, धारा 170, 126, 135(3) बी.एन.एस.एस. के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महामाया ढाबा का मैनेजर ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोस रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अर्चना झा और एसडीओपी कोटा नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई और ढाबे पर दबिश दी गई। मौके पर आरोपी को ग्राहकों को शराब परोसते हुए पकड़ा गया।


कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, सहायक उप निरीक्षक ओंकार बंजारे, आरक्षक भोप साहू, अजय सोनी एवं सोमेश्वर साहू शामिल थे।


पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में ढाबा, होटल व लॉजों की नियमित निगरानी की जा रही है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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