मकान तोड़ने पंहुचा निगम का अमला, हाईकोर्ट डायरेक्शन देख वापस लौटा.... पूरी घटना तालापारा की है

जिया उल्ला खान 
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निगम अतिक्रमण अमला आज तालापारा महामाया मंदिर के पास राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि पर निर्मित मकान को तोड़फोड़ करने पहुचा था। 
स्व कौशल्या बाई चौहान पति छोटू चौहान के नाम पर आबंटित राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टे की भूमि पर निर्मित मकान में उनके नाती पोते पिछले 40-50 वर्षों से रहबसर कर रहे है। पिछले कुछ महीनों से नगर निगम के अधिकारी स्व कौशल्या बाई के नाती राजा खान को मकान खाली करने के लिए लगातार नोटिस जारी कर रहे है। जिस नोटिस के जवाब में राजा खान के द्वारा व्यवस्थापन की बात रखी गई। जिसके जवाब में निगम ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आबंटित होने की जानकारी दी। जबकि राजा खान की माने तो उनके परिवार को आज तक सरकारी योजना के तहत मकान आबंटन नही हुआ है। ऎसी स्थिति में राजा खान एवं परिवार के अन्य सदस्यों के सामने मकान खाली करने पर बेघर होने की समस्या खड़े हो रही है। अपनी समस्या को लेकर राजा खान ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।  जिसमे हाईकोर्ट ने राजा खान को नगर पालिक अधिनियम 403 के तहत नगर निगम में प्रथम अपिल करने आदेशित किया है। राजा खान के अधिवक्ता की माने तो अपील का समयावधि 30 दिवस के भीतर होता है। उस बीच नगर निगम तोड़फोड़ कार्यवाही नही कर सकती है। फिर भी हाईकोर्ट के आदेश के 10 दिवस के भीतर ही निगम का अतिक्रमण शाखा तोड़फोड़ करने पहुच गया। पीड़ित परिवार एवं अधिवक्ता ने तोड़फोड़ कार्यवाही के दौरान जब निगम अधिकारियों को हाईकोर्ट का आदेश दिखाया तब जाकर अतिक्रमण शाखा उल्टे पैर लौट गया।

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