बॉयफ्रेंड को ज़हर देकर मारने वाली युवती को केरल मे मिली फांसी की सजा

जिया उल्ला खान 
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केरल की एक अदालत ने एक महिला को 2022 में की गई उसके बॉयफ्रेंड की सनसनीखेज हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है. नेय्याट्टिनकरा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मामले में अन्य आरोपी उसके चाचा निर्मलाकुमारन नायर को भी तीन साल कैद की सजा सुनाई
. हालांकि, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने उसकी मां को इस मामले में बरी कर दिया है. 24 साल की दोषी ग्रीष्मा ने सजा में नरमी की मांग करते हुए एकेडेमिक अचीवमेंट, पूर्व आपराधिक इतिहास न होने और इस तथ्य का हवाला दिया था कि वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी है. यह घटना साल 2022 की है, जब 24 साल की ग्रीष्मा नामक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को जहर देकर मारने की योजना बनाई थी. ग्रीष्मा के अनुसार, शेरोन राज ने उनके रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया था, जबकि ग्रीष्मा की शादी किसी और से तय हो चुकी थी. इस तनावपूर्ण स्थिति के चलते उसने शेरोन राज को 14 अक्टूबर 2022 को कन्याकुमारी के रामवर्मनचिराई में अपने घर बुलाया और उसे पैराक्वाट नामक जड़ी-बूटी से बने आयुर्वेदिक टॉनिक से जहर दे दिया.

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