नाबालिक बालिका को बहला, फुसलाकर भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार थाना सारागांव पुलिस की त्वरित कार्रवाई

जिया उल्ला खान.....
जांजगीर चम्पा....

*⏺️ नाम आरोपी भानु सिदार उम्र 21 वर्ष निवासी मोतीसागर पारा कोरबा थाना  सिटी कोतवाली कोरबा  जिला कोरबा*

*⏺️आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366,376(N) ipc एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर*

⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है, कि  रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

⏩ नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता लेते हुए *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा*  के निर्देशन में आरोपी भानु सिदार निवासी मोतीसागर पारा कोरबा को मुखबिर सूचना के आधार से पकड़ा जिसके कब्जे से अपहृता नाबालिक बालिका को बरामद किया गया।

 ⏩ विवेचना दौरान आरोपी को घटना के संबंध में पुछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया जिसके द्वारा बताया की नाबालिक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करना बताया जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

⏩ उपरोक्त कारवाही में निरीक्षक सावन कुमार  सारथी थाना प्रभारी सारागांव एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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